भारत

अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

Shantanu Roy
23 March 2024 3:04 PM GMT
अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इंकार
x
केजरीवाल से मिलने पहुंची उनकी पत्नी
नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से फिर झटका लगा है. हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन की कोर्ट ने उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार कर दिया है. केजरीवाल ने ईडी की रिमांड के खिलाफ अपनी अर्जी में शनिवार शाम या रविवार यानी 24 मार्च को सुबह जल्द सुनवाई की मांग की थी.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के मुताबिक अब केजरीवाल की याचिका पर होली की छुट्टी के बाद यानी 27 मार्च को कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होने की उम्मीद है. सोमवार और मंगलवार को हाईकोर्ट में भी होली का अवकाश है. केजरीवाल ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं. केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कल 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया था. उन्हें 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा. ईडी ने इस मामले में 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन की रिमांड ही स्वीकृत की है. रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल, अन्य मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ शराब घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ता थे.
ईडी ने जस्टिस बवेजा को बताया कि केजरीवाल को शराब नीति को तैयार करने और उसे लागू करने के लिए 'साउथ ग्रुप' से रिश्वत के रूप में कई करोड़ रुपये मिले थे. एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पंजाब चुनाव लड़ने के लिए 'साउथ ग्रुप' के कुछ आरोपियों से 100 करोड़ रुपये की मांग की थी. कानून अधिकारी ने कहा कि मनी ट्रेल से पता चला है कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल की गई 45 करोड़ रुपये की रिश्वत 4 हवाला मार्गों से आई थी. उन्होंने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के जरिए आरोपियों और गवाहों के बयानों की पुष्टि की गई है.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एएसजी राजू ने अदालत को बताया कि हमने 10 दिनों की रिमांड के लिए आवेदन दिया है. उन्होंने कहा कि AAP एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक कंपनी है और कंपनी के संचालन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी. सिंघवी ने कहा था कि प्लीज, रिमांड को एक नियमित अभ्यास के रूप में न देखें. इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक माइंड के इस्तेमाल की जरूरत है.
Next Story