दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से महापौर का चुनाव 22 फरवरी को कराने की सिफारिश की।सुप्रीम कोर्ट द्वारा महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने के एक दिन बाद यह आया है।सत्तारूढ़ आप के पक्ष में शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में मनोनीत सदस्य महापौर का चुनाव करने के लिए मतदान नहीं कर सकते।केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, "22 फरवरी को एमसीडी मेयर चुनाव कराने की सिफारिश करता हूं।"
दिल्ली नगर निगम (DMC) अधिनियम, 1957 के अनुसार, निकाय चुनावों के बाद सदन के पहले ही सत्र में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाना है। हालांकि, 4 दिसंबर को हुए नगर निकाय चुनाव हुए दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं और दिल्ली को अभी तक मेयर नहीं मिला है।
एमसीडी पिछले तीन मौकों पर हंगामे के बीच महापौर का चुनाव नहीं कर सकी क्योंकि नामांकित सदस्यों के मतदान के अधिकार को लेकर आप और भाजपा पार्षदों ने झगड़ा किया।नवनिर्वाचित एमसीडी हाउस की पहली बैठक छह जनवरी को आप और भाजपा सदस्यों के बीच झड़पों के बीच स्थगित कर दी गई थी।134 पार्षदों वाले 250 सदस्यीय सदन में बहुमत रखने वाली आप ने आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार देकर अपना जनादेश चुराने की कोशिश कर रही है। भाजपा 104 वार्ड जीतकर दूसरे स्थान पर रही।