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अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Shantanu Roy
27 March 2024 1:12 PM GMT
अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत से रिहा किए जाने की मांग की है। केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच के सामने दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शाम साढ़े चार बजे फैसला आ सकता है। ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने यह कहते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा कि मांग के बावजूद उन्हें एक दिन पहले ही दस्तावेजों की प्रतियां दीं गईं। केजरीवाल की ओर से दलीलें लेकर हाजिर हुए वरीष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कि जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। राजू ने कहा कि ऐसा कहा जा सकता है कि जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं है?
इस पर कोर्ट ने कहा, 'मैं आपको अंतरिम के लिए बहुत कम समय दे सकता हूं। मैं जवाब चाहता हूं। मैं मुख्य याचिका पर नोटिस जारी करूंगा। उन्हें जवाब देने दें।' सिंघवी ने कहा कि उन्होंने रिमांड को चुनौती दी है जो गुरुवार को ही खत्म हो रही है।' अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ईडी जानबूझकर समय खराब कर रही है। यह ईडी का हथकंडा है, मामले में देरी करने के लिए। कभी याचिका पढ़ने के लिए समय मांगते हैं तो कभी दस्तावेजों के लिए आग्रह कर सुनवाई टलवाते हैं।
दोबारा सुनवाई शुरू होने के बाद केजरीवाल की तरफ कहा गया कि ईडी मेरा अपराध स्थापित करने में विफल रही, मेरे मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। सिंघवी ने लोकसभा चुनाव का मुद्दा भी उठाया।सिंघवी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान एक सप्ताह पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। यदि आप समान खेल के मैदान को बाधित करने के लिए कुछ करते हैं, तो आप लोकतंत्र के दिल पर चोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सवाल गिरफ्तारी के समय का है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि मेरे मुवक्किल को अभी रिहा किया जाए, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी की बुनियाद ही गलत है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यही मेरी अंतरिम प्रार्थना है।
केजरीवाल की याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि वह मुख्य मामले में बाद में सुनवाई करेंगी। इसके लिए ईडी को नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि अंतरिम राहत वाली याचिका पर आज ही सुनवाई होगी। वहीं, केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि ईडी बार-बार कहती है कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। क्योंकि ईडी जो बुलवाना चाहती है वह केजरीवाल बोल नहीं रहे हैं बल्कि वह सच बोल रहे हैं। इसे ही ईडी जांच में सहयोग ना करने की दलीलें दे रही है। जबकि केजरीवाल वही बोल रहे हैं जो सच है।
केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने कहा,'मेरे खिलाफ कुछ नहीं था। तीन-चार बयानों के बाद एबीसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे जेल में रखा जाता है। उस पर दबाव डाला डाता है। उसे जमानत याचिका दाखिल करने को कहा जाता है। एएसजी कोर्ट से कहते हैं कि जमानत का विरोध नहीं है। उसे जमानत मिल जाती है और फिर वह मेरे खिलाफ बयान देते हैं और उसे माफी मिल जाती है।' सिंघवी ने कहा कि शराब घोटाले में सभी नेताओं के खिलाफ यही हुआ। यह चिंता वाली बात है।
सिंघवी की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने एएसजी राजू को अपना पक्ष रखने को कहा। राजू ने कोर्ट से कहा कि वह अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहते हैं। उन्होंने केजरीवाल की ओर से दायर अंतरिम राहत की अर्जी पर भी जवाब के लिए भी समय की मांग की। केजरीवाल को राहत देने की याचिका पर उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा। साढ़े चार बजे कोर्ट की ओर से फैसला आ सकता है।
ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अगले दिन उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 28 मार्च तक केंद्रीय एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया गया। केजरीवाल ने शनिवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, होली पर कोर्ट के बंद होने की वजह से उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी थी और बुधवार के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
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