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ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऐसे करें अप्लाई, जानें आसान प्रोसेस
jantaserishta.com
21 March 2022 1:30 PM GMT
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किसी भी व्यक्ति का सबसे पहला पहचान पत्र है जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट. बच्चे का जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट को जरूर बनवा लेना चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद 21 दिनों में इस दस्तावेज को बनवाना आवश्यक है. नियमों के अनुसार अगर किसी बच्चे का जन्म किसी सरकारी हॉस्पिटल में हुए है तो असके उसका जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल में ही आसानी से बन जाएगा. वहीं अगर किसी बच्चे का जन्म प्राइवेट अस्पताल में हुआ है तो वहीं उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है. बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए केवल सरकारी अस्पताल अधिकृत है. प्राइवेट अस्पताल केवल जानकारी दे सकते हैं.
अगर आप बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं. यूपी में जन्मे बच्चों को ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा मिलती है. ध्यान रखें कि अगर आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो इससे लिए बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर अप्लाई कर दें. 21 दिन के बाद आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे और आपको यह काम नगर निगम के ऑफिस या जिला पंचायत के ऑफिस से कराना पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के तरीके के बारे में-
इस तरह ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए करें अप्लाई-
-अगर आप यूपी के निवासी हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के लिए e-nagarsewaup.gov.in पर क्लिक करें.
-यहां आपको Birth Certificate का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करें.
-आगे बढ़ने पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जिस पर क्लिक करें.
-यहां मांगी गई सभी जानकारी फिल करें.
-फॉर्म फिल करने के बाद आपकी एक आईडी Create हो जाएगी.
-फिर उस आईडी के साथ एक पासवर्ड भी बन जाएगा और आपका वेबसाइट पर एक अकाउंट खुल जाएगा.
-आईडी पासवर्ड बनाने के बाद उसके द्वारा वेबसाइट पर लॉगइन करें.
-इसके बाद आपसे बच्चे के जन्म संबंधी कुछ जानकारी मांगी जाएगी जिसे फिल करें.
-इसके बाद सारे डिटेल्स फिल करके इसे Submit कर दें.
-फॉर्म के सबमिट होते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर फॉर्म सबमिट होने का Confirmation मैसेज आ जाएगा.
-इसके बाद 7 से 8 दिनों में आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनकर आपको मिल जाएगा.
बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स-
-माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड)
-अस्पताल में जारी किया गया बच्चे का जन्म पत्र
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