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एचएसजीपीसी के नए वोट बनवाने के लिए 30 सितंबर तक करें आवेदन: उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा

Shantanu Roy
16 Sep 2023 1:17 PM GMT
एचएसजीपीसी के नए वोट बनवाने के लिए 30 सितंबर तक करें आवेदन: उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा
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नूंह। हरियाणा के गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त न्यायमूर्ति एचएस भल्ला के निर्देशानुसार राज्य सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने नए वोट बनाने का शेड्यूल जारी किया है। इस शेड्यूल के अनुसार प्रदेश में एक सितंबर से 30 सितंबर तक कमेटी के नए वोट बनाने की समयावधि निर्धारित की है। इस अवधि में कोई भी नया मतदाता स्वयं को एचएसजीपीसी के मतदाता के रूप में पंजीकृत करवा सकता है। इसके लिए एचएसजीपीसी ने सभी गुरुद्वारों में हिंदी व गुरुमुखी भाषा में फार्म उपलब्ध करवा दिए हैं। उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वार्डों का परिसीमन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। पूरे प्रदेश को 40 वार्डों में विभाजित किया गया है। मतदाताओं के पंजीकरण के बाद फाइनल मतदाता सूची तैयार की जाएगी।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने जस्टिस एचएस भल्ला को एचएसजीपीसी के चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपते हुए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि वोट के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका समिति/परिषद/निगम के सचिव के पास निःशुल्क उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की मतदाता सूची के लिए अपना नाम पंजीकृत कराना चाहता है, वह इन अधिकारियों के पास एक सितंबर से 30 सितंबर तक अपना आवेदन जमा कर सकता है। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अपेक्षित योग्यता निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति जो मतदाता के रूप में पंजीकरण के समय सामान्यतः कम से कम छह महीने से वार्ड का निवासी रहा हो और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। इसके अलावा वोट बनवाने के लिए कमेटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
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