मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
बारां। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा रोजगार के नवीन अवसरों के सृजन के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है।जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक रविन्द्र वर्मा ने बताया कि उद्योगों की सरल स्थापना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने …
बारां। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा रोजगार के नवीन अवसरों के सृजन के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है।जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबन्धक रविन्द्र वर्मा ने बताया कि उद्योगों की सरल स्थापना एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराने, स्वयं के उद्यम की स्थापना विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण के लिए कम लागत पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण उपलब्ध करवाकर रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना योजना का लक्ष्य है। यह योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। योजना के तहत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों को अधिकतम 10 करोड़ रूपए तक का तथा व्यापार क्षेत्र की इकाईयों को एक करोड़ रूपए तक की ऋण सुविधा का प्रावधान किया गया है।
इस योजना में 25 लाख रूपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 25 लाख रूपए से 5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा 5 करोड़ से 10 करोड़ रूपए तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। साथ ही योजना में बुनकर कार्ड धारकों को एक लाख रूपए तक तथा आर्टीजन क्रेडिट कार्ड धारकों को तीन लाख रूपए तक के ऋण पर ब्याज का शत प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्र की इकाईयों को एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय होगा। योजना की पात्रता के अन्तर्गत आवेदक राजस्थान का निवासी हो, आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, व्यक्तिगत आवेदन के अलावा स्वयं सहायता समूह, सोसायटी, भागीदारी फर्म, एलएलपी फर्म, कम्पनी जो किसी कानून, नियम के तहत पंजीकृत हो आवेदन कर सकती है।
योजना के तहत मांस, मदिरा, मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण विस्फोटक पदार्थ, परिवहन वाहन जिसकी ऑन रोड़ कीमत 10 लाख रूपए से अधिक हो, पुन चक्रित न किए जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद, कृषि एवं संम्बन्धित गतिविधियां, पशुपालन, पक्षी पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, खनन व रियल एस्टेट गतिविधियां, कोचिंग संस्थान, अलाभकारी संस्थाओं, एनजीओ ट्रस्टों द्वारा संचालित गतिविधियां पात्र नहीं होगी। इच्छुक आवेदक जो योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है वह स्वयं एसएसओ आईडी द्वारा अथवा ई-मित्र के माध्यम से एमएलयूपीवाई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट साईज का फोटो, मूल निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, स्व प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि दस्तावेज अपलोड करने होंगे। योजना की विस्तृत जानकारी किसी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।