बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत जिला स्तरीय ब्राण्ड एम्बेसेडर के लिए मांगे आवेदन
बून्दी । निदेशालय महिला अधिकारिता जयपुर द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत जिला स्तरीय ब्राण्ड एम्बेसेडर के चयन हेतु योग्यता के मापदण्ड निर्धारित किए गए है। निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बालिका/महिला का चयन कर जिला कलक्टर की अनुशंषा की जाकर प्रस्तावों पर राज्य स्तर से अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।
सहायक निदेशक महिला अधिकारिता भैरूप्रकाश नागर ने बताया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय ब्रांड एम्बेसेडर के चयन के लिए योग्यता के मापदण्ड निर्धारित किए गए है।
उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की ब्राण्ड एम्बेसेडर बालिका या महिला होगी। किसी कार्यक्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो। महिला एवं बालिका कल्याण के लिए अनुकरणीय विशिष्ट कार्य किया हो यथा बालिकाओं/महिलाओं के लिए उत्थान के लिए कार्य, उनको खेलों में आगे बढ़ाने और आत्मरक्षा, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरणादायी कार्य में भूमिका निभाई हो। महिला हिंसा, बाल विवाह एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी समाज में व्याप्त बुराईयों के विरूद्व आवाज उठाने में विशेष भूमिका निभाई हो। महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र/सखी वन स्टॉप सेन्टर से जुड़कर पीड़ित महिलाओं को राहत पहुंचाने में उल्लेखनीय कार्य किए हो। शिक्षा/कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण एवं उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो। अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता रही हो।
उन्होंने बताया कि इसमें कलेक्टर द्वारा अनुशंषा आवश्यक होगी। ब्रांड एम्बेसडर दो वर्ष के लिए मनोनीत की जाएगी। कार्य उचित पाए जाने पर अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। राज्य स्तर पर विभागीय चयन समिति द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की जिला स्तरीय ब्राण्ड एम्बेसेडर चयन के लिए अनुशंषा की जाएगी। जिसका अंतिम अनुमोदन माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त किया जाएगा।