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कार्ति चिदंबरम को चीनी नागरिकों को वीज़ा दिलवाने के मामले में अग्रिम ज़मानत याचिका हुई ख़ारिज

Admin Delhi 1
3 Jun 2022 1:18 PM GMT
कार्ति चिदंबरम को चीनी नागरिकों को वीज़ा दिलवाने के मामले में अग्रिम ज़मानत याचिका हुई ख़ारिज
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दिल्ली न्यूज़: दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीज़ा दिलवाने के लिए रिश्वत लेने के मामले में पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज करने का आदेश दिया है. 30 मई को कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके पहले 26 मई को कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था. कार्ति की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि प्रथम दृष्टया कोई तथ्य ऐसा नहीं है. जिससे पता चले कि वो इन आरोपों में लिप्त था. सीबीआई के सर्च अभियान में कोई पुख्ता सबूत भी नहीं मिले हैं.

सीबीआई के मुताबिक 14 मई को पी. चिदंबरम के आवास पर तलाशी के बाद मामला दर्ज किया गया था. कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से 50 लाख रुपए रिश्वत प्राप्त करने के बाद 250 चीनी नागरिकों को वीज़ा की सुविधा प्रदान कराई थी. सीबीआइ के मुताबिक तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया. जिसने इसे चीनी वीज़ा के लिए रिश्वत के रूप में एस. भास्कर रमन को दिया था.

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