अग्रिम जमानत अर्जी खारिज! हाईकोर्ट ने कहा- दोस्ती होना संबंध बनाने के लिए लड़की की सहमति नहीं, जानें पूरा मामला

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने लड़का और लड़की के बीच दोस्ती में यौन संबंध बनाने की सहमति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि एक लड़की एक लड़के के साथ दोस्ताना है, वह लड़के को उसकी सहमति के रूप में संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती है. उसके साथ जबदरस्ती करना अपराध है. 24 जून को पारित एक आदेश में जस्टिस भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी की है.
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