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IPS अफसर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, डकैती मामले में फंसे

jantaserishta.com
16 Feb 2022 5:52 PM IST
IPS अफसर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, डकैती मामले में फंसे
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जानिए पूरा मामला।

गुरुग्राम: गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने जिले में पिछले साल हुई करोड़ों रुपयों की डकैती के मामले में गुरुग्राम के तत्कालीन पुलिस आयुक्त की संभावित संलिप्तता होने की आशंका जताई है। कोर्ट ने निलंबित आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया (IPS Officer Dheeraj Setia) की अग्रिम जमानत अर्जी सोमवार को तीसरी बार खारिज कर दी। सेतिया करोड़ों रुपयों की डकैती के इस मामले में संलिप्तता के आरोपी हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा यह पूरी की पूरी अवैध कवायद गुरुग्राम के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिकारी या अन्य किसी पुलिस अधिकारी की संलिप्तता में अंजाम दी गई है या नहीं, इसका पता उस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ ना कर ली जाए।
अदालत ने कहा कि गुरुग्राम के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर ने ऑफिशियल ऑर्डर पास किया था, जिसके कारण याचिकाकर्ता को डीसीपी (क्राइम) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। अदालत ने यह भी सवाल किया कि क्या आईपीएस अधिकारी को दोहरा प्रभार सौंपने से पहले गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर ने योग्यता और सत्यनिष्ठा की जांच की थी?
बता दें कि, डकैती की यह घटना 04 अगस्त 2021 की है, जब लगरपुरिया गैंग के सदस्यों ने एक फ्लैट में चल रही निजी कंपनी के दफ्तर में घुसकर वहां रखी करोड़ों रुपये की नकदी लूट ली थी। आरोपी वहां से करोड़ों रुपये नकद लेकर फरार हो गए थे। स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से दाखिल चार्जशीट के मुताबिक, यह चोरी करीब 30-40 करोड़ रुपये की हो सकती है।
चोरी के मामले में मुख्य आरोपी डॉ. सचिन्द्र जैन नवल ने आरोप लगाया था कि उसने सेतिया को सोना व नकदी के साथ और ढाई करोड़ रुपये मूल्य के अमेरिकी डॉलर में देकर मामले को रफा-दफा कर दिया था। सेतिया तब गुरुग्राम डीसीपी के पद पर तैनात थे। हालांकि नवल के मुताबिक सेतिया ने बाद में पैसे और सोना लौटा दिया था, लेकिन कुछ हजार डॉलर अपने पास रख लिए थे।
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