धर्मांतरण विरोधी कानून: हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा सवाल, कहा- पहले जेल भेजेंगे और फिर जांचेंगे कि शादी बल प्रयोग से हुई या नहीं?

गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को एक नए कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक नोटिस जारी किया, जो शादी के माध्यम से जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने के मामले में सजा देता है। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
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