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BJP प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ एक और केस

jantaserishta.com
2 Jun 2022 4:08 AM GMT
BJP प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ एक और केस
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फाइल फोटो 

पुणे: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ ज्ञानवापी मुद्दे पर एक अंग्रेजी चैनल पर एक टेलीविजन समाचार बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए एक और मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी 31 मई को पुणे के कोंढवा पुलिस स्टेशन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के एक नेता की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है।

शर्मा के खिलाफ पहले समान कानूनी प्रावधानों के तहत दो मामले दर्ज किए गए थे। भारतीय सुन्नी मुसलमानों के सुन्नी बरेलवी संगठन रज़ा अकादमी की शिकायत के बाद मुंबई में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए, 153ए और 505बी के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर शर्मा के खिलाफ हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153 (ए), 504, 505 (2) और 506 के तहत मामला भी दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शर्मा ने "पैगंबर और इस्लाम के धर्म के खिलाफ अपमानजनक, झूठे और आहत शब्दों का इस्तेमाल किया और मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया" और तत्काल कार्रवाई की मांग की।
इससे पहले 27 मई को शर्मा ने आरोप लगाया था कि उन्हें सोशल मीडिया पर मौत और बलात्कार की धमकी मिल रही है। नूपुर शर्मा ने एएनआई को बताया था, "एक तथाकथित फैक्ट चेकर है जिसने कल रात मेरी एक बहस से एक भारी संपादित और चयनित वीडियो डालकर माहौल को खराब करना शुरू कर दिया है। जब से मुझे मौत और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं, जिसमें मेरे और परिवार के सदस्यों के खिलाफ सिर काटने की धमकी भी शामिल है।''
शर्मा ने आरोप लगाया कि ऑल्ट न्यूज़ के एक मालिक ने उनके खिलाफ ट्रोल को प्रोत्साहित करने के लिए एक संपादित वीडियो पोस्ट किया और कहा कि अगर उनके परिवार को कोई नुकसान होता है तो उन्हें "जिम्मेदार" ठहराया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "मैंने पुलिस आयुक्त और दिल्ली पुलिस को टैग किया है। मुझे संदेह है कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान होगा। अगर मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान हुआ है तो इसके लिए मोहम्मद जुबैर, जो मुझे लगता है कि मालिक है और ऑल्ट न्यूज़ पूरी तरह से ज़िम्मेदार है।"
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