Ankita Bhandari Murder: अदालत ने पूर्व मंत्री के बेटे समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया
कोटद्वार: देशभर में चर्चित हुआ अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड के कोटद्वार कोर्ट ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसके बाद सभी को फांसी दिए जाने की मांग अंकिता भंडारी के परिजनों ने की है, जल्द ही कोर्ट सजा सुनाने जा रही है। इसे लेकर प्रदेशभर में हलचल तेज हो गई है।
यहां बताते चलें कि करीब तीन साल पहले 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर में युवती अंकिता भंडारी की हत्या कर, उसके शव को कैनाल में फेंक दिया गया था। हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद कैनाल से अंकिता का शव बरामद किया गया था। इस बहुचर्चित हत्याकांड की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने माना कि आरोपियों ने हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने का कार्य किया। इस पर अंकिता के परिजनों ने आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है।
गौरतलब है कि अंकिता हत्याकांड की जांच के बाद एसआईटी ने 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की थी। इस चार्जशीट में 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने इन सभी गवाहों के बयान लेकर और सबूतों को आधार बनाते हुए सुनवाई पूरी की है। इस मामले में फैसले के लिए शुकवार की तिथि तय की गई थी। सुनवाई के बाद एडीजे रीना नेगी ने अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। जल्द ही सजा का ऐलान किया जा सकता है





