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यहां बात सम्मान की है: अधिवक्ता को एक रुपये की सम्मान राशि मिलेगी, जानें अलग तरह का मामला

jantaserishta.com
3 April 2024 8:49 AM GMT
यहां बात सम्मान की है: अधिवक्ता को एक रुपये की सम्मान राशि मिलेगी, जानें अलग तरह का मामला
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सांकेतिक तस्वीर

हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से यह टोकन अमाउंट दिया जाएगा।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अशोक निगम को 1 रुपया देगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से यह टोकन अमाउंट दिया जाएगा। अदालत ने 2004 में वकीलों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज के मामले में यह आदेश दिया है। इस मामले में डॉ. निगम ने 2007 में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और मांग की थी कि घायल वकीलों को राहत राशि मिले। इसके अलावा वकीलों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की जाए। इस घटना में अधिवक्ता अशोक निगम खुद भी घायल हुए थे।
इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने वकील से खुद ही पूछा कि आखिर इसमें आप क्या क्षतिपूर्ति चाहते हैं। इस पर अशोक निगम ने कहा कि आप जो भी आदेश देंगे, उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। इसकी वजह यह है कि मामला नुकसान या फायदे का नहीं बल्कि सम्मान का है। इस पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने आदेश पारित कर दिया। इसके अनुसार राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक निगम को एक रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।
बेंच ने अपने फैसले में कहा, 'डॉ. अशोक निगम की वरिष्ठता और उनके सम्मान को देखते हुए आदेश दिया जाता है कि सरकार 1 रुपया उन्हें बतौर सम्मान प्रदान करे।' अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अशोक निगम वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वह एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन हैं और लखनऊ बेंच में मशहूर वकील हैं। इस मामले में पूर्व जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग भी गठित किया गया था। हालांकि समित ने अपनी सिफारिश में कहा था कि इस केस को ही बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह पुराना मामला है। अब इस केस को चलाए रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है।
हालांकि इस पर अदालत ने असहमति जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से वकीलों की बेरहमी से पिटाई हुई थी, उस स्थिति में इस तरह केस को बंद नहीं किया जा सकता। हालांकि बीते महीने जब अशोक निगम ने खुद भी केस को बंद करने पर सहमति जताई तो फिर अदालत ने उनके सम्मान के लिए यह फैसला लिया।
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