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Delhi दिल्ली। घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले में द्वारका स्थित अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए प्रतिवादी के खिलाफ अस्थायी संरक्षण आदेश जारी किया है। अदालत ने प्रतिवादी को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता से किसी भी प्रकार का संपर्क न करे और न ही उसके पास जाने या उससे मिलने की कोशिश करे।
याचिकाकर्ता ने अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसे अपनी आगामी फिल्म के प्रीमियर से पहले धमकियां मिल रही हैं, जिससे उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी किए। अदालत ने स्थानीय पुलिस को याचिकाकर्ता को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ समन जारी करते हुए उसे अगली सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश फिलहाल अंतरिम राहत के रूप में जारी किया गया है और मामले के सभी तथ्यों एवं पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को अपनी-अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है। उस दिन अदालत प्रतिवादी का पक्ष सुनने के साथ-साथ सुरक्षा और घरेलू हिंसा से जुड़े आरोपों पर आगे की सुनवाई करेगी। इस आदेश को याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं, मामले पर सभी की नजरें अब अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जहां अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी।
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