महिला और पूर्व जज के बीच अवैध संबंध का आरोप...पति को फटकार, हाईकोर्ट ने कह दी यह बात

सांकेतिक तस्वीर
नई दिल्ली: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई महिला घर के बाहर काम करती है तो उसके चरित्र पर दाग लगाना सभी महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक है। कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार के बेबुनियाद आरोप लगाने से सभी महिलाओं के सम्मान को धक्का पहुंचता है। नौकरी करने का मतलब यह कतई नहीं होता कि महिला चरित्रहीन है। तलाक के एक मामले में जस्टिस सुधीर सिंह और हर्ष बांगर की डिविजन बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने गलत तरीके से मान लिया कि महिला और पूर्व जज के बीच अवैध संबंध थे।
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