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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

Shantanu Roy
26 May 2023 11:58 AM GMT
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला
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जानिए क्या...
मथुरा। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुडे़ सभी मामलों की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को अपने पास मंगवाने का फैसला किया है. इस फैसले को लेकर एक अर्जी हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी. इसमें कहा गया था कि मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला राष्ट्रीय महत्व का है. इसे देखते हुए सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जानी चाहिए।
इसके बाद हाई कोर्ट ने इससे जुड़े सभी मामलों पर खुद सुनवाई का फैसला लिया. अलग-अलग कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर किसी एक कोर्ट में ही सुनवाई की मांग की गई थी. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना है. विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है. 12 अक्टूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था. इस समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनने की बात हुई थी. बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी याचिकाओं की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी।
उच्च न्यायालय ने मथुरा में निचली अदालत में दायर मामले को स्वयं ट्रांसफर ले लिया है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने 3 मई को मामले को स्थानांतरित करने की मांग वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें हिंदू पक्ष की ने मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह के भूमि पर अपना दावा किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिकाओं को लेकर एक अहम आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने मामले को मथुरा की निचली आदालत से ट्रांसफर ले लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दायर याचिका में कहा गया था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। यह याचिका भगवान श्री कृष्ण विराजमान द्वारा कटरा केशव देव खेवत मथुरा में रंजना अग्निहोत्री और सात अन्य लोगों और प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने दायर की गई थी। याचिका कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, कटरा केशव देव, डीग गेट, मथुरा और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान, कटरा केशव देव, डीग गेट की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि जमीन कभी भी मस्जिद के निर्माण के लिए समर्पित नहीं की गई थी।
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