भारत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए बीजेपी विधायक की सजा पर लगाई रोक
jantaserishta.com
20 Nov 2022 8:51 AM IST

x
प्रयागराज (आईएएनएस)| इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के एक मामले में अयोग्य ठहराए गए भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सजा पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति समित गोपाल अब मामले की सुनवाई सोमवार को करेंगे। उच्च न्यायालय एमपी/एमएलए कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें सैनी को दोषी ठहराया गया था। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 11 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक सैनी और 10 अन्य को 2013 के दंगों से जुड़े एक मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोप से सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।
मुजफ्फरनगर के दंगे पड़ोसी जिलों में भी फैल गए। इसमें 62 लोग मारे गए थे और 60 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।
मुजफ्फरनगर की एक अदालत द्वारा भाजपा विधायक विक्रम सैनी को सजा सुनाए जाने के लगभग एक महीने बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र खतौली को रिक्त घोषित कर दिया गया था।
इस सीट पर पांच दिसंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए भाजपा ने रालोद के मदन भैया के खिलाफ सैनी की पत्नी राजकुमार सैनी को मैदान में उतारा है।
राज्य की ओर से पेश शासकीय अधिवक्ता अंकित श्रीवास्तव ने सजा स्थगित करने की प्रार्थना का विरोध किया।
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





