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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुत्तों को मारने का आदेश देने से किया इनकार

jantaserishta.com
6 Feb 2023 10:06 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुत्तों को मारने का आदेश देने से किया इनकार
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लखनऊ (आईएएनएस)| इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) को राज्य की राजधानी में उपद्रव बन चुके पक्षियों और जानवरों को मारने का आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, इस तरह का आदेश अदालत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो एलएमसी को निर्दोष जानवरों को मारने के लिए बाध्य करता हो। जस्टिस रमेश सिन्हा और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एक स्थानीय वकील मनोज दुबे द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप सेठ ने एलएमसी को लखनऊ में उपद्रव करने वाले पक्षियों, जानवरों को मारने का आदेश जारी करने की मांग की थी।
पीठ ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
फैसले का स्वागत करते हुए पशु अधिकार कार्यकर्ता कामना पांडे ने कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह कुत्तों के खिलाफ जारी अभियान पर रोक लगाएगा।
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