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ज्ञानवापी मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने का दिया आखिरी मौका

jantaserishta.com
19 Oct 2022 3:21 AM GMT
ज्ञानवापी मामला में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने का दिया आखिरी मौका
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प्रयागराज (आईएएनएस)| इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक को अपने पहले के आदेश का पालन करने और वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद द्वारा दायर याचिका के जवाब में जवाब दाखिल करने का 'आखिरी मौका' दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति-ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर तक होगी।
कानूनी सेवा समिति, इलाहाबाद में 10,000 रुपये के भुगतान के अधीन अदालत द्वारा अनुमति दी गई थी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि, राशि को लिस्टिंग की अगली तारीख पर या 31 अक्टूबर तक तय किया जाना चाहिए।
एआईएम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने कहा, "आज (मंगलवार को), जब मामला उठाया गया, तो एएसआई के वकील की सहायता से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजीआई) की ओर से एक अनुरोध किया गया था। जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कम से कम छह सप्ताह का और समय देने के लिए।"
उच्च न्यायालय ने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए और समय देते हुए कहा, "चूंकि दीवानी अदालत के समक्ष लंबित दीवानी मुकदमा, वाराणसी वर्ष 1991 का है, न्याय के हित में, अंतिम अवसर के रूप में, दस दिन विधिक सेवा समिति, इलाहाबाद में 10,000 रुपये के भुगतान के अधीन जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय दिया जाता है। उपरोक्त राशि सूचीबद्ध होने की अगली तिथि पर या उससे पहले जमा की जाएगी।"
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