ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई आपत्ति : विवाह के लिए आयु का निर्धारण समाज के लिए हानिकारक, मोदी सरकार को दी ये चेतावनी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है। बोर्ड ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करार दिया है। साथ ही उसने सरकार को विवाह की आयु तय करने से परहेज करने का आग्रह किया है।
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