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सभी शहरों में 16 अप्रैल से रहेगा 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू, राजस्थान सरकार ने घोषणा

Deepa Sahu
14 April 2021 3:41 PM GMT
सभी शहरों में 16 अप्रैल से रहेगा 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू, राजस्थान सरकार ने घोषणा
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कोरोना के बढ़ते मामला

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय दो घंटे बढ़ा दिया है. गहलोत सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, कि अब राज्य में दुकानें और बाजार शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे. शाम 6 बजे से सुबह छह बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा. वहीं सरकारी ऑफिस भी दो घंटे पहले 4 बजे बंद होंगे. शादियों में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए फैसला किया गया है कि शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. सरकारी कार्यालय में 50 प्रतिशत ही कर्मचारी काम करेंगे और 50 प्रतिशत काम घर से कर सकेंगे.

सरकार ने राज्य में कोविड- 19 संक्रमण को देखते हुए 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए दो घंटे का कर्फ्यू बढ़ाने के साथ ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन भी जारी की है. निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य के समस्त शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय की सीमा में शाम 6:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा. सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे. बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि शाम 5:00 बजे बंद कर दिए जाएं, ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति शाम 6:00 बजे तक अपने घर पहुंच जाए.



इसके साथ ही समस्त राजकीय कार्यालय (कोविड मेनेजमेन्ट से संबन्धित सभी कार्यालय, वॉर रूम, कन्ट्रोल रूम को छोड़कर) शाम 4:00 बजे तक खुले रहेंगे. समस्त निजी कार्यालय एवं प्रतिष्ठान भी बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अपने यहां का समय इसी अनुरूप में परिवर्तित कर लें, जिससे किसी को समस्या न हो.
इन्हें दी गई छूट
ऐसी फैक्ट्रियां जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो या फिर ऐसी फैक्ट्रियां जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो. आईटी कंपनियों के लिए छूट रहेगी. वहीं मेडिकल की दुकानों के अलावा अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय खुलने की अनुमति है. विवाह संबंधी समारोह होते रहेंगे. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रियों के लिए छूट रहेगी

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