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मोहाली जिला अदालत पहुंचे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया, अग्रिम जमानत देने की मांग
jantaserishta.com
23 Dec 2021 8:31 AM GMT
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नई दिल्ली: ड्रग्स मामले में केस दर्ज होने के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने मोहाली स्थित एक कोर्ट का रूख किया। मजीठिया ने गुरुवार को अंतरिम जमानत हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को मजीठिया के वकील डी एस सोब्ती ने उनकी जमानत याचिका दायर की है।
इससे पहले पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थों के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। मजीठिया के खिलाफ सोमवार को मोहाली में स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मजीठिया पर यह केस साल 2018 में राज्य में सामने आए एक ड्रग्स रैकेट की जांच के आधार पर दर्ज किया गया है। इसकी रिपोर्ट एंटी-ड्रगस स्पेशल टास्क के प्रमुख हरपीत सिंह सिद्धू ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में साल 2018 में दायर की थी।
पंजाब पुलिस ने केंद्रीय गृहमंत्रालय से पहले ही कहा था कि वो पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करे। मजीठिया एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी हैं। इस लुकआउट नोटिस के जारी होने के बाद मजीठिया देश छोड़ कर अब नहीं जा सकते हैं। पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने मंत्रालय से आग्रह किया था कि नोटिस तब तक जारी रहे जब तक कि जांच एजेंसी इस बारे में अपना अलर्ट वापस नहीं लेती।
ब्रिकम सिंह मजीठिया अकाली नेता और सांसद हरसिमरत कौर के छोटे भाई हैं, यानी कि वे पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के साले हैं। उनका ताल्लुक पंजाब के एक बड़े राजनीतिक परिवार से है जिसका राज्य की राजनीति में शुरुआत से गहरा प्रभाव रहा है। उन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था। वे दो बार मजीठा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव भी जीतते आ रहे हैं। इसके अलावा वे यूथ अकाली दल के अध्यक्ष भी हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया पर केस दर्ज होने के बाद से शिअद लगातार कहती आ रही है कि उन्हें राजनीतिक का शिकार बनाया जा रहा है।
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