
x
Sonbhadra: यहां की एक कोर्ट ने बुधवार को एक नाबालिग को छह साल पहले अपनी सौतेली मां की हत्या का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि 19 सितंबर, 2019 को अजनिया गांव के रहने वाले अनिरुद्ध गुप्ता ने कोन पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी रागिनी (30) की उसके 17 साल के सौतेले बेटे ने चाकू मारकर हत्या कर दी।
सरकारी वकील के मुताबिक, रागिनी ने घटना से करीब छह साल पहले कचनरवा के रहने वाले शिवनारायण गुप्ता से शादी की थी। उस समय शिवनारायण पहले से शादीशुदा थे।
अग्रहरि ने कहा कि घटना के समय शिवनारायण और उसकी पहली पत्नी घर पर नहीं थे, इसी दौरान आरोपी ने रागिनी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। वकील ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडिशनल सेशंस जज (जुवेनाइल) अमित वीर सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सज़ा के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Tagsरागिनीअनिरुद्ध गुप्ताशिवनारायण गुप्तानाबालिगदोषी करारउम्रकैदRaginiAnirudh GuptaShivnarayan Guptaminorsconvictedlife imprisonmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





