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अहमदाबाद: एनसीबी ने ड्रग तस्कर को 10 साल जेल की सजा दिलवाई

SHIDDHANT
16 Jun 2026 12:15 AM IST
अहमदाबाद: एनसीबी ने ड्रग तस्कर को 10 साल जेल की सजा दिलवाई
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Ahmedabad अहमदाबाद वडोदरा स्थित विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने 2021 के एक अंतरराज्यीय तस्करी मामले में एक ड्रग तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। एनसीबी ने बताया कि अहमदाबाद के शाहपुर निवासी असलम अहमद पठान को अप्रैल 2021 में 99 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) के साथ पकड़ा गया था। एनसीबी ने बताया कि यह प्रतिबंधित पदार्थ मुंबई से अहमदाबाद लाया जा रहा था।
इससे पहले, शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की जयपुर जोनल यूनिट ने अवैध अफीम की अंतरराज्यीय तस्करी में शामिल एक आरोपी को दोषी ठहराया। अफीम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 के तहत प्रतिबंधित पदार्थ है। अजमेर स्थित विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) न्यायालय ने एनसीबी की जोधपुर यूनिट द्वारा दर्ज किए गए एक महत्वपूर्ण मादक पदार्थ तस्करी मामले में राजस्थान के जोधपुर जिले के डांगियावास निवासी साहिराम के पुत्र जवाहरलाल को दोषी पाया।
एनसीबी के अनुसार, यह मामला मई 2020 का है, जब अधिकारियों को एक ट्रक में अवैध अफीम की तस्करी के संबंध में विशिष्ट सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, एनसीबी अधिकारियों ने अजमेर के गेगल टोल प्लाजा के पास एक अवरोधक चौकी स्थापित की। 19 मई, 2020 को चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान, अधिकारियों ने ट्रक के ईंधन टैंक के पास एक विशेष रूप से छुपाया गया डिब्बा खोजा। छिपे हुए डिब्बे से कुल 22 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें 40.850 किलोग्राम अफीम थी।
बाद की जांच में पता चला कि यह प्रतिबंधित सामग्री बिहार के शेरघाटी से आई थी और राजस्थान के पाली ले जाई जा रही थी। जांच में नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन में आरोपी की संलिप्तता साबित हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, विशेष न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने जवाहरलाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
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