अहमदाबाद-दुबई फ्लाइट: अदालत के फैसले के बाद स्पाइसजेट का जब्त विमान छोड़ा गया
नई दिल्ली: अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर दुबई जा रहे स्पाइसजेट के विमान को, जिसे लैंडिंग से कुछ मिनट पहले डायवर्ट कर दिया गया था और हाल ही में एक पट्टादाता द्वारा जब्त कर लिया गया था, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) कोर्ट के आदेश के बाद छोड़ दिया गया है।
घटना 30 नवंबर की है जब स्पाइसजेट की उड़ान एसजी 15 अहमदाबाद से 12:12 बजे दुबई के लिए रवाना हुई थी। उड़ान के लिए एक बोइंग 737 एनजी विमान का इस्तेमाल किया गया था जो दिसंबर 2018 में कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स से लीज पर लिया गया था।
दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जाने वाली उड़ान को निर्धारित लैंडिंग से केवल 10 मिनट पहले अचानक दुबई के दूसरे हवाई अड्डे, अल मकतूम इंटरनेशनल, जिसे दुबई वर्ल्ड सेंट्रल (डीडब्ल्यूसी) के रूप में भी जाना जाता है, की ओर मोड़ दिया गया।
अल मकतूम इंटरनेशनल में उतरने पर, पट्टेदारों ने यात्रियों के उतरने का इंतजार किया और भारतीय पंजीकरण चिह्न वीटी-एसएलएम वाले विमान के कुछ इंजनों से संबंधित डीआईएफसी कोर्ट द्वारा 30 अक्टूबर को जारी किए गए फ्रीजिंग आदेश का हवाला देते हुए तुरंत विमान को जब्त कर लिया।
स्पाइसजेट के प्रवक्ता के अनुसार, फ्रीजिंग ऑर्डर जारी होने के बाद से विमान को अल मकतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा कर दिया गया। हालाँकि, 7 दिसंबर (गुरुवार) को हालिया सुनवाई में डीआईएफसी कोर्ट ने स्पाइसजेट के पक्ष में आदेश जारी कर दिया।
एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, “न्यायाधीश ने न केवल आदेश हटा दिया है, बल्कि आदेश के परिणामस्वरूप स्पाइसजेट को हुए नुकसान की जांच करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने इस कठिन परीक्षा के दौरान स्पाइसजेट द्वारा किए गए कानूनी खर्चों के लिए मुआवजे का आदेश दिया है।”
वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करते हुए, प्रवक्ता ने पुष्टि की, “संक्षेप में, डीआईएफसी कोर्ट का कोई आदेश नहीं है जो स्पाइसजेट को डीडब्ल्यूसी से प्रस्थान सहित विमान के संचालन से प्रतिबंधित करता हो।”