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AgustaWestland मामला: ब्रिटिश नागरिक की याचिका खारिज, कोर्ट ने पूछा पता बताने में समस्या क्या

Ashish verma
29 May 2025 11:49 PM IST
AgustaWestland  मामला: ब्रिटिश नागरिक की याचिका खारिज, कोर्ट ने पूछा पता बताने में समस्या क्या
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ब्रिटिश नागरिक की याचिका खारिज

New Delhi.नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन को निर्देश दिया था कि वह 3600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद उस पते का ब्योरा पेश करे जहां वह रहना चाहता है। मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन ने हाईकोर्ट के 2022 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसकी जमानत शर्तों में संशोधन किया गया था। याचिका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष पेश की गई। पीठ ने फिर पूछा पता पीठ ने क्रिश्चियन के वकील से कहा कि हमने आपको जमानत दे दी है और आप पता बताने जैसी शर्त भी पूरी नहीं करना चाहते हैं।

ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश क्रिश्चियन के पक्ष में था। पीठ ने पूछा तो उन्हें क्या परेशानी है। क्रिश्चियन के वकील ने कहा कि मैं (क्रिश्चियन) पिछले छह साल छह महीने से तिहाड़ में हूं। मेरा कोई स्थानीय पता नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि अगर आपका स्थायी पता तिहाड़ है तो वहीं रहें। जानिए क्या हैं आरोप?गौरतलब है कि जांच एजेंसियों ने इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। क्रिश्चियन को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में सीबीआई और ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया था।


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