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गार्ड की हत्या के बाद पुलिस ने जारी किया नया फरमान, अब किरायेदारों को देनी होगी थाने में सूचना

Nilmani Pal
24 Feb 2022 5:26 AM GMT
गार्ड की हत्या के बाद पुलिस ने जारी किया नया फरमान, अब किरायेदारों को देनी होगी थाने में सूचना
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एमपी। जब से यह खुलासा हुआ कि तिलहरी में गार्ड की हत्या करके एटीएम कैश वैन लूटने वाले आरोपी अपनी असली पहचान छिपाकर लंबे समय से किराये के मकान में रह रहे थे. पुलिस के होश फाख्ता है. अब जबलपुर पुलिस ने नया फरमान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि शहर के सभी हॉस्टल्स और किराए के घरों में रहने वाले किरायेदारों की सूचना स्थानीय थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी. यह जिम्मेदारी हॉस्टल संचालक और मकान मालिक की होगी. आदेश न मानने पर करवाई की चेतावनी भी दी गई है.

किरायेदारों को देनी होगी थाने में सूचना

जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस किराए के मकानों और हॉस्टल का औचक निरीक्षण करेगी.यदि किसी किराएदार या हॉस्टलर्स की जानकारी पुलिस के पास नहीं हुई, तो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.थाना प्रभारियों और बीट प्रभारियों को भी इसकी पूरी जानकारी रखनी होगी.एसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे थाने में बीटवार या क्षेत्रवार रजिस्टर बनाएं.

तिलहरी में एटीएम कैश वैन में लूट के बाद पुलिस ने सभी बैंकों को भी एक पत्र लिखा है.पत्र के जरिए बैंक और एटीएम में गनमैन और सुरक्षाकर्मियो को आवश्यक रूप से तैनात किए जाने के निर्देश दिए गए है.यह भी कहा गया है कि समय-समय पर पुलिस अधिकारी बैंक और एटीएम की सुरक्षा का ऑडिट करेंगे. पुलिस ने कैश वाहनों समेत एटीएम और बैंकों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है. सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि दिन में अनिवार्य रूप से थाना क्षेत्र के बैंकों और एटीएम की जांच करें. पेट्रोलिंग वाहन लगातार पेट्रोलिंग करते रहें.

क्या कहा जबलपुर एसपी ने

सिद्धार्थ बहुगुणा के मुताबिक-मकान मालिकों को किराएदारों और हॉस्टल संचालकों को हॉस्टलर्स की जानकारी आवश्यक रूप से थाने में देनी होगी। यदि कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.


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