राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। एक रेप पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने के आरोप में राहुल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की …
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। एक रेप पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने के आरोप में राहुल के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। कांग्रेस नेता, दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म की प्रतिक्रिया के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया।
रेप पीड़िता की पहचान उजागर करना इंडियन पीनल कोड की धारा 228A के तहत दंडनीय अपराध है। इस केस में दोषी को दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि राहुल की ओर से 2021 में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रेप पीड़िता की पहचान उजागर किए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जांच चल रही है।
राहुल गांधी की ओर से पेश हुए वकील ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच को बताया कि वह (कांग्रेस नेता) अपना ट्वीट डिलीट कर चुके हैं, जिसमें कथित तौर पर रेप के बाद कत्ल की गई दलित बच्ची की पहचान उजागर हुई थी। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स के वकील ने इसकी पुष्टि की कि राहुल गांधी खुद अपना ट्वीट डिलीट कर चुके हैं।
FIR was lodged against Congress leader Rahul Gandhi for his tweet revealing identity of alleged rape victim: Delhi Police tells HC
— Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2024
