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अभिजीत दिपके के बाद AISA प्रमुख नेहा बोरा हिरासत में

Tara Tandi
16 Oct 2026 7:03 PM IST
अभिजीत दिपके के बाद AISA प्रमुख नेहा बोरा हिरासत में
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नई दिल्ली: शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में ले लिया। इससे कुछ ही देर पहले, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दिपके को भी हिरासत में लिया गया था। वे शाम 5 बजे कनॉट प्लेस (CP) के सेंट्रल पार्क में अपने द्वारा बुलाई गई 'तिरंगा सभा' ​​में शामिल होने जा रहे थे।
नेहा बोरा, AISA और अन्य वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ, CJP के 'लहरा दो तिरंगा' विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रही थीं, तभी उन्हें मंडी हाउस के पास से हिरासत में ले लिया गया। दिपके ने 'तिरंगा सभा' ​​का आह्वान किया था और लोगों से नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होकर तिरंगा लहराने की अपील की थी। यह प्रदर्शन उनकी पार्टी के सह-संयोजकों, सौरव दास और आशुतोष रंका की गिरफ्तारी के विरोध में था।
हालांकि, शुक्रवार को ही दिल्ली पुलिस ने CJP प्रमुख को दो नोटिस भेजे थे, जिसमें उनसे CP में यह सभा न करने के लिए कहा गया था। पुलिस का कहना था कि नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है और उस जगह पर निषेधाज्ञा (prohibitory orders) लागू है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
IANS से ​​बात करते हुए, CJP की प्रवक्ता मेहर पसरीचा ने कहा: "आज हमारा मुख्य उद्देश्य यह जताना है कि तिरंगा कहाँ फहराना है, यह तय करना हमारा अधिकार है। कोई हमें यह नहीं बता सकता कि हम अपना राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लहरा सकते हैं; हम खुद तय करेंगे कि हमें कहाँ फहराना है।" राष्ट्रीय ध्वज को लंबे समय से देशभक्ति का प्रतीक बताते हुए, पसरीचा ने आगे कहा: "हमारे रास्ते में कोई रोक-टोक या बाधा नहीं होनी चाहिए। हमारे दो साथियों को सिर्फ तिरंगा लहराने के कारण जंतर-मंतर से हिरासत में लिया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे।"
CJP के कई स्वयंसेवक, विभिन्न छात्र संगठन और आम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उनका मानना ​​है कि कोई हमें यह नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस बीच, अधिकारियों के अनुसार, नई दिल्ली जिला प्रशासन की ओर से दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत दिपके को एक नोटिस जारी किया गया। इसमें उन्हें सेंट्रल पार्क न जाने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि वहां अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है।
दूसरा नोटिस दक्षिण-पश्चिम दिल्ली प्रशासन की ओर से जारी किया गया। इसमें CJP प्रमुख को याद दिलाया गया कि उन्हें, आशुतोष रंका और सौरव दास के साथ, पहले ही एक कानूनी वचनबद्धता (legal undertaking) के तहत बांधा जा चुका है। यह कार्रवाई उन्हें हवाई अड्डे पर एहतियातन हिरासत में लिए जाने और बाद में अदालत के सामने पेश किए जाने के बाद की गई थी। इसका संबंध अदालत के उस निर्देश से है, जिसके तहत उन्हें एक साल तक सार्वजनिक व्यवस्था में कोई खलल न डालने के लिए कहा गया था।
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