अदालत का आदेश आया, कहा- बालिग बेटी गुजाराभत्ता मांगने का अधिकार रखती है, जानें पूरा मामला

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान
नई दिल्ली: एक बालिग बेटी के गुजाराभत्ता याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया है। अदालत ने पिता को कहा है कि वह बेटी को गुजाराभत्ता रकम के तौर पर दस हजार रुपये की भरपाई करें। अदालत ने पिता की इस दलील को खारिज कर दिया कि बेटी बालिग है। अब वह गुजाराभत्ता मांगने का अधिकार नहीं रखती।
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