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आरोपी का दावा: छत्तीसगढ़ की जेल में था बंद, MP में दर्ज हो गई FIR, हाईकोर्ट ने लगाई रोक
jantaserishta.com
18 Dec 2021 3:27 AM GMT
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जानिए पूरा मामला.
जबलपुर: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक व्यक्ति के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामला नार्कोटिक्स एक्ट से जुड़ा है। आरोपी का कहना है कि वह जिस समय छत्तीसगढ़ की पेंडारोड जेल में था, उसी दौरान उसके खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
दीपू उर्फ दीपक सिंह ने हाईकोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की बेंच के सामने आवेदन दिया था। इसमें उसने कहा था कि शहडोल पुलिस उसे झूठे मामले में फंसा रही है। एक पुराने मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर पुलिस ने शहडोल के जैतपुर थाने में उसके खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ 6 अप्रैल 2020 को प्रकरण दर्ज किया। एफआईआर के अनुसार जिस व्यक्ति के पास से पुलिस ने गांजा बरामद किया था, उसके बयान के आधार पर उसे आरोपी बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह एक आपराधिक प्रकरण की वजह से 2 फरवरी 2020 से 22 मई 2020 तक छत्तीसगढ की पेंडारोड जिले में बंद था। उसने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि वह जेल में था। सिंगल बेंच ने आवेदन की सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सीएम तिवारी ने पैरवी की।
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