फरीदाबाद। 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। बता दें यह मामला सूरजकुंड थाने में 18 अगस्त 2018 को दर्ज हुआ था। पीडि़त ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। पड़ोस में मनोज नामक युवक रहता था। वह और पत्नी श्रमिक हैं। दोनों रोज काम पर चले जाते हैं। 17 अगस्त को जब काम से वापस आए तो पता लगा कि बेटी घर पर नहीं है। बाद में पता लगा कि मनोज भी गायब है। मनोज उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित मनोज को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची ने स्वजन व पुलिस को बताया कि मनोज ने कई बार घर पर अकेले होने का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जान से मार देने की धमकी भी दी थी। वह डर की वजह से चुप रही। 17 अगस्त को वह उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ झांसी के मऊ गांव ले गया। 19 अगस्त को वह यहां वापस आ गया। तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने सोमवार को दोषी मनोज को सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी सरकारी वकील डॉ. रेखा ने की थी।