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नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को मिली 20 साल की सजा

Shantanu Roy
8 July 2023 1:51 PM GMT
नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को मिली 20 साल की सजा
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दरभंगा। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने पांच वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सजा सुनाई. मामले में दोषी पाए गए जाले थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी सादिर कुरैसी को दफा 376 ए बी भादवि के तहत 20 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अभियोजनपक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने बहस किया. उन्होंने बताया कि पीड़ित नाबालिग बच्ची के माता की उसके पिता ने हत्या कर दी थी जो वर्तमान में जेल में है. पीड़ितिा अपने नानी के घर रहती है. वहीं, पड़ोस के रहने वाले अभियुक्त सादिर कुरैसी ने छह अप्रैल 2019 को उसे बकरी घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में 31 मई 2019 को आरोप पत्र पुलिस ने समर्पित किया. 19 जून 2019 को न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र के आधार पर संज्ञान लिया तथा 15 नवंबर 2019 को आरोपी के विरुद्ध आरोप गठन किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने गवाही दी एवं महलों से संबंधित दस दस्तावेज प्रस्तुत किया गया. अभियुक्त घटना के समय से ही न्यायिक हिरासत में है.
न्यायालय ने उभय पक्ष की ओर से सुनवाई के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपयुर्क्त सजा सुनाई है तथा पीड़िता के पुनर्वास के लिए बिहार पीड़ित प्रतिकर संशोधन स्कीम 2018 के तहत चार लाख रुपये का भुगतान स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से करने का आदेश दिया है. अभियुक्त के विरुद्ध जाले थाना में 10 अप्रैल 2019 को कांड संख्या 48/19 दर्ज कराया गया था. स्थानीय थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने घर में घुसकर गाली-गलौज, लूटपाट व मारपीट कर जख्मी कर देने को लेकर 17 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई है.बता दें कि इसी थाना के धनौली गाँव के स्वर्गीय चौधरी मंडल के पुत्र राजेन्द्र मंडल ने अपने ही गाँव के रामरतन मंडल, कमल मंडल, लक्ष्मण मंडल, भजन मंडल, निर्धन देवी, बुच्ची देवी, मालती देवी, गीता देवी, मिथिलेश कुमार, अखिलेश कुमार, सचिन कुमार, राहुल कुमार, शांति देवी, चन्दन कुमार, समस्तीपुर जिला के हथौड़ी थाना के ढ़ोकठा गाँव के रंजन कुमार,सरहैला के रामकरण मंडल व फुलिया देवी पर 28 जुन को सुबह 8 बजे जमीन विवाद को लेकर घर में घुसकर गाली-गलौज व मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया है.
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