भारत

महिला का अपहरण, धर्म परिवर्तन का दबाव और जबरदस्ती गौ मांस खिलाने का लगाया आरोप, आरोपी गिरफ्तार

HARRY
5 Sep 2021 4:49 AM GMT
महिला का अपहरण, धर्म परिवर्तन का दबाव और जबरदस्ती गौ मांस खिलाने का लगाया आरोप, आरोपी गिरफ्तार
x
आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है.

सुपौल. बिहार के सुपौल में दो बच्चों की मां का अपहरण कर जबरन यौन शोषण (Sexual Assault) करने ओर धर्म परिवर्तन (Religion Change) के लिए दवाब देने का मामलें सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. मामला भीमपुर थाना क्षेत्र के केवला गांव से जुड़ा है जहां की निवासी एक हिंदू महिला को गैर संप्रदाय के व्यक्ति द्वारा जबरन अपहृत कर उसके साथ कई दिनों तक लगातार यौन-शोषण (Sexual Extortion) व धर्म परिवर्तन हेतु दवाब डाला जाने लगा. इसके बाद कैद से छूटी महिला ने मामले को लेकर भीमपुर थाने में आवेदन दिया है.

महिला ने थाना क्षेत्र के ही चापीन वार्ड नंबर 13 निवासी मोहम्मद कलीम पर अपहरण कर दो महीने तक फारबिसगंज में रखने, जोर जबर्दस्ती, लगातार यौन शोषण करने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने एवं जबरदस्ती गौ मांस खिलाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई गई है. पीड़िता द्वारा आवेदन में बताया है की इसी वर्ष 30 जून को शाम 7 बजे जब वो अपने घर से शौच के लिए बाहर निकली थी, इसी क्रम में आरोपी कलीम ने उसका अपहरण कर लिया और आंख मुंह बंद करके गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गया.
बाद में उसे एक कमरे में बंद कर रखा गया जहां उसका लगातार यौन-शोषण होता रहा. पीड़िता का आरोप है कि उसे मारपीट करके उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता रहा साथ ही जोर जबर्दस्ती गौ मांस भी खिलाया जाता रहा. पीड़िता शादीशुदा और दो बच्चों की मां है. पीड़िता के अनुसार महीने भर से अधिक एक ही कमरे में बंद होने के बाद उसे पता चला कि वह फारबिसगंज के किसी घर में बंद है. शनिवार सुबह उसे ट्रेन के माध्यम कहीं ले जाया जा रहा था, इसी दौरान उसने चालाकी से किसी व्यक्ति का मोबाइल मांगकर अपने स्वजनों की को इसकी सूचना दे दी.
सूचना मिलते ही पीड़िता के परिजन विश्व हिंदू परिषद छातापुर इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ फारबिसगंज स्टेशन पहुंच गए और पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया. उन्होंने घटना के आरोपी मोहम्मद कलीम को भी मौके से ही पकड़कर भीमपुर थाना के सुपुर्द कर दिया. घटना के संबंध में भीमपुर थानाध्यक्ष सुबोध यादव ने बताया कि पीड़िता द्वारा दिये आवेदन के आधार पर सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
Next Story