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चेन्नई। तमिलनाडु की चेंगलपट्टू अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 2012 में मुदिचुर के पास स्कूली बस के फर्श में एक छेद से गिरकर सात वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के.कायथिरी ने स्कूल संवाददाता सहित सभी आरोपियों को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष किसी भी संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2012 में हादसा उस वक्त हुआ था जब जायोन मैट्रिकुलेटन स्कूल की छात्रा श्रुति स्कूली बस से अपने घर लौट रही थी उसी दौरान, उसकी सीट के नीचे बड़ा एक छेद था, जिसमें से सात वर्षीया छात्रा निकलकर बस के पहियों को नीचे आकर उसकी मौत हो गयी थी।
इस घटना के बाद एकत्र हुए आक्रोशित लोगों ने बस में आग लगा दी थी। इस घटना से पूरे राज्य में सदमे की लहर फैल गई थी। पुलिस ने इस घटना से संबंधित आठ स्कूल संवाददाता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और वर्ष के अंत तक आरोप पत्र दायर किया गया। चेंगलपट्टू की अतिरिक्त सत्र न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दायर किया गया था और अब मुकदमे पूरा होने के बाद, अदालत ने बुधवार शाम सभी आठ आरोपियों, बस चालक सीमन, सहायक शनमुघम, मैकेनिक प्रकाशम, बस मालिक योगेश, स्कूल संवाददाता विजयन, उनके भाइयों रवि और पॉलराज और मोटर वाहन निरीक्षक राजशेखरन को बरी कर दिया।
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