भारत
अभिषेक बनर्जी का केस जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से कहीं और ट्रांसफर करने का आदेश
jantaserishta.com
28 April 2023 2:42 PM IST

x
फाइल फोटो
नई दिल्ली (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती में घोटाले के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी केकेस को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय से किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने कहा, हम मुख्य न्यायाधीश को निर्देश देते हैं कि मामले में लंबित कार्यवाही को कलकत्ता उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को सौंप दें।
सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश से कलकत्ता में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रक्षा करने का आग्रह किया।
वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने दलील दी कि देश में कहीं भी किसी भी न्यायाधीश को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे दबाया जा रहा है।
मेहता ने कहा कि कृपया कुछ कहें, ताकि कोई मनोबल गिराने वाला प्रभाव न हो, ताकि न्यायाधीशों को अदालत कक्षों में घुसने और उन्हें गाली देने से डर न लगे।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप सही हैं, न्यायाधीशों को धमकाने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए और अगर हमें यह पता चलता है तो हम प्रशासनिक पक्ष पर कार्रवाई करेंगे।
शीर्ष अदालत ने कहा कि जिस न्यायाधीश को कार्यवाही फिर से सौंपी गई है, वह इस संबंध में दायर सभी आवेदनों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ बनर्जी की याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनसे पूछताछ की अनुमति दी गई थी।
24 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों के पास लंबित मामलों पर समाचार चैनलों को साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है।
अदालत ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अभिषेक बनर्जी के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के एक समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार पर कड़ी आपत्ति जताई।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, न्यायाधीशों के पास टेलीविजन या किसी भी चैनल को उन मामलों पर साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है, जो उनके पास लंबित हैं।
Tagsअभिषेक बनर्जीजस्टिस अभिजीत गंगोपाध्यायसुप्रीम कोर्टAbhishek BanerjeeJustice Abhijit GangopadhyaySupreme Court
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





