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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र का मामला, वकील कपिल सिब्बल ने कही यह बात

jantaserishta.com
12 July 2022 7:52 AM GMT
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र का मामला, वकील कपिल सिब्बल ने कही यह बात
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को यूपी सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण बनाने के मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान आजम खान की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में माना कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र जारी हुए थे. उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि पासपोर्ट अधिकारी ने भी सर्टिफिकेट को माना है. ये फर्जीवाड़ा नहीं है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरा सर्टिफिकेट आपके एफिडेविट के आधार पर जारी हुआ है. इस पर सिब्बल ने कहा, यह फर्जीवाड़ा नहीं है. जब हम मान रहे हैं, दो सर्टिफिकेट जारी हुए हैं. इस केस में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं. चार्जशीट दाखिल हो गई है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल से पूछा जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसकी कॉपी है? सिब्बल ने कहा कि चार्जशीट की कॉपी एक हफ्ते में दाखिल कर दी जाएगी. ऐसे में हफ्ते भर का समय दिया जाए. कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सोमवार तक टाल दी है.
दरअसल, 3 जनवरी 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज करवाई थी. इसमें आरोप लगाया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने उनके बेटे अब्दुल्ला को दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दिलवाने में मदद की. इनमें एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से बनवाया गया है. फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला, आजम खान और उनकी पत्नी आरोपी हैं. इतना ही नहीं अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड रखने के आरोप में भी केस चल रहे हैं. यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है.
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