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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने बाद आज तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा हो गए है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 अप्रैल) को उन्हें दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दी थी। लीगल प्रोसेस की वजह से कल रिहाई नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं. संजय सिंह जेल से सीधे सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचेगे. वह सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे. इस दौरान संजय सिंह का परिवार भी उनके साथ रहेगा.
#WATCH | Delhi: Aam Aadmi Party (AAP) MP Sanjay Singh addresses party workers as he walks out of Tihar Jail. pic.twitter.com/sfpeZNa9JX
— ANI (@ANI) April 3, 2024
बता दें कि संजय सिंह आईएलबीएस अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधे तिहाड़ जेल पहुंच गए थे. यहां से वो बाहर आएंगे. संजय को तिहाड़ में जेल नंबर-5 के उनके बैरक में शिफ्ट किया गया है. संजय के खिलाफ तीन राज्यों में दर्ज केस का स्टेस्टस भी तिहाड़ प्रशासन ने चेक किया. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से बेल ऑर्डर ट्रायल कोर्ट (राउज एवेन्यू कोर्ट) पहुंचा.
#WATCH | Delhi: Aam Aadmi Party (AAP) MP Sanjay Singh released on bail from Tihar Jail. pic.twitter.com/cgCuEAw6dv
— ANI (@ANI) April 3, 2024
वहां सुनवाई के बाद जमानत की शर्तें तय की गईं. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे. वे दिल्ली-एनसीआर छोड़कर नहीं जाएंगे. अगर दिल्ली-एनसीआर छोड़कर जाना है तो इसकी जानकारी देनी होगी. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी. जांच में सहयोग करना होगा. केस को लेकर कोई टिप्पणी या बयान नहीं दे सकते हैं.
#WATCH | Aam Aadmi Party (AAP) workers gather outside Tihar Jail ahead of party MP Sanjay Singh's release. The Supreme Court yesterday granted him bail in the Delhi Excise Policy case. pic.twitter.com/47o1BHydBM
— ANI (@ANI) April 3, 2024
संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह जमानत की प्रक्रिया पूरा करने के लिए बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने 2 लाख रुपए के जमानती बॉन्ड और इतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी पर जमानत दे दी। संजय सिंह की पत्नी ने 2 लाख का बॉन्ड भरा। अनीता ने कहा- कोर्ट की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। संजय सिंह जल्द ही जेल से रिहा होंगे। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तीन शर्तें रखीं।
पहला- वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। दूसरा- अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे। दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। संजय सिंह की रिहाई का जब आदेश जारी हुआ, उस वक्त आप नेता अस्पताल में एडमिट थे। संजय को मंगलवार को लिवर से जुड़ी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 24 घंटे बाद यानी बुधवार को दोपहर 12 बजे के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से संजय सिंह को तिहाड़ जेल ले जाया गया। वहां जेल प्रशासन जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद संजय को रिहा करेगा।
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