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'महिला के शरीर पर उसका अधिकार है...'
नई दिल्ली: एक शादीशुदा महिला ने 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सोमवार को महिला की याचिका पर फैसला लेते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला के शरीर पर उसका अधिकार है। महिला अपनी कमजोर वित्तीय, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखते हुए बच्चे को पालने के लिए अयोग्य है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवाहिता को अपनी तीसरी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दे दी।
विवाहित महिला को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उसके 26 सप्ताह के भ्रूण को समाप्ति की अनुमति देते हुए, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, “न्यायालय याचिकाकर्ता की निर्णयात्मक स्वायत्तता को मान्यता देता है।” महिला ने गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, वित्तीय और सामाजिक पृष्ठभूमि का हवाला दिया है।
महिला दिल्ली की रहने वाली है। उसने यह दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि वह अपनी तीसरी गर्भावस्था से अनजान थी क्योंकि वह लैक्टेशनल एमेनोरिया नामक विकार से पीड़ित थी। यह एक ऐसी स्थिति है जब एक महिला पूरी तरह से स्तनपान कराने के दौरान मासिक धर्म नहीं कर रही होती है। वह अपनी दो डिलीवरी के बाद डिप्रेशन से पीड़ित थीं और उसका इलाज चल रहा था। उसका सबसे बड़ा बच्चा चार साल का है और सबसे छोटा बच्चा बमुश्किल एक साल का। ऐसी स्थिति में वह तीसरी गर्भावस्था को जारी नहीं रखना चाहती थी। महिला ने इसके पीछे आर्थिक कारण भी गिनाए।
पिछले हफ्ते कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को शनिवार को उसकी जांच करने का आदेश दिया था। सोमवार को कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट से पता चला कि बच्चा सामान्य है। डॉक्टरों द्वारा परामर्श के बाद, उसने अदालत को बताया कि उसके सामने शायद ही कोई विकल्प था और वह तीसरा बच्चा पैदा करने का फैसला भी कर सकती है।
पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, ''हम अपने शरीर पर महिला की स्वायत्तता का सम्मान करते हैं। आपको निर्णय लेना है लेकिन उसके पास एक विकल्प है।" न्यायालय ने पिछले अगस्त में शीर्ष अदालत द्वारा पारित एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें गर्भावस्था को समाप्त करने का एक आधार यह माना गया था कि गर्भावस्था जारी रखने से महिला का मानसिक स्वास्थ्य ख़राब हो सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील राहुल शर्मा ने अदालत को बताया कि वह गर्भावस्था को जारी रखने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद अदालत ने कहा, “हम याचिकाकर्ता को अक्टूबर में एम्स का दौरा करने के निर्देश के साथ वर्तमान याचिका की अनुमति देते हैं। एम्स याचिकाकर्ता को इलाज करने वाले डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जल्द से जल्द उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए स्वीकार करेगा।''
कोर्ट ने कहा, "यह कोर्ट अपने शरीर पर एक महिला के अधिकार को मान्यता देता है और इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अगर अनुचित गर्भावस्था के कारण बच्चा दुनिया में आता है, तो बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता के कंधों पर आ जाएगी।" जिसके लिए वह इस वक्त खुद को फिट नहीं समझ रही हैं।”
jantaserishta.com
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