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कोर्ट पहुंचा अजीबो-गरीब मामला, तय करना है- कोई कपल ऑफिस में किस कर सकता है या नहीं
jantaserishta.com
16 Jun 2021 11:02 AM GMT
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अदालतों में बहुत तरीके के केस सामने आते हैं जिसमें कोर्ट (Court) को निर्णय ले पाने में काफी मुश्किल होती है. ऐसा ही एक मामला गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के सामने आया. कोर्ट को इस अजीबो गरीब मामले मे यह तय करना है कि अगर कोई कपल ऑफिस में किस कर सकता है या नहीं और अगर किस करता है तो क्या ये प्राइवेट एक्ट या फिर उसके निजी पल के तौर पर माना जाएगा या नहीं. कोर्ट को इस मामले में यह भी तय करना है कि क्या किस करने वाला कपल सीसी टीवी कैमेरा लगे होने पर इसे अपनी निजता का उल्लंघन मानकर दावा कर सकता है या नहीं.
दरअसल यह मामला कोर्ट के सामने तब आया जब असम में वेनेजुएला की एक इंजीनियर जो कि भावनगर की तंबोली कास्टिंग लिमिटेड में काम कर रही थी और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कंपनी के डायरेक्टर वैभव तंबोली और उसके पिता बिपिन तंबोली चोरी छिपे उसे अपने कलीग के साथ किस करते हुए देखते थे. इंजीनियर ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने इसकी तस्वीरें और क्लिप भी लीक कर दी हैं.
बता दें इंजीनियर जिसे किस कर रही थी वह भी तंबोली परिवार का ही सदस्य है. उसका नाम मेहुल तंबोली है. बताया जा रहा है कि मेहुल तंबोली का परिवार के बाकी सदस्यों के साथ झगड़ा चल रहा है. कंपनी की बोर्ड की बैठक में उसने वैभव तंबोली को चाकू भी मार दिया था.
जानकारी के अनुसार, वेनेजुएला की महिला ने अहमदाबाद के वरतेज पुलिस स्टेशन में वैभव और बिपिन तंबोली के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज लीक करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. इन दोनों पर ही आईपीसी की धारा 354 सी और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
एफआईआर के जवाब में वैभव तंबोली और उनके पिता ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में दलील दी. वकील महेश जेठमलानी और अजय चोकसी ने कहा कि धारा 354 सी के तहत किस करना निजी या प्राइवेट एक्ट के तहत शामिल नहीं होता और साथ ही अगर ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है तो यह कैसे कोई सोच सकता है कि उसे कोई देख नहीं रहा.
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