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सरकार ने लागू किए नए नियम
Delhi दिल्ली: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अधिसूचना संख्या S.O. 1259(E) दिनांक 11 मार्च 2026 के तहत 2-ब्रोमो-4-मेथिलप्रोपियोफेनोन (CAS No. 1451-82-7) को नियंत्रित पदार्थ (Controlled Substance) घोषित कर दिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि इस रसायन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर मेफेड्रोन (4-Methylmethcathinone) नामक साइकोट्रॉपिक ड्रग के निर्माण में किया जा रहा था। मेफेड्रोन एक प्रतिबंधित मादक पदार्थ है, जिसका अवैध कारोबार देश के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ रहा है।
Narcotics Control Bureau (NCB) ने कहा है कि जो भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था 2-ब्रोमो-4-मेथिलप्रोपियोफेनोन के निर्माण, वितरण, बिक्री, खरीद, भंडारण, उपभोग, आयात-निर्यात या इसके व्यापार से किसी भी रूप में जुड़ी है, उसे अब अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। एनसीबी के अनुसार, संबंधित संस्थाओं को NDPS (Regulation of Controlled Substances) Order, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने क्षेत्रीय जोनल निदेशक से फॉर्म-A में पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। इसके लिए कंपनियों और व्यापारिक संस्थाओं को फॉर्म-B के माध्यम से आवेदन जमा करना होगा।
एनसीबी ने सभी संबंधित फर्मों और संस्थाओं से अपील की है कि वे 7 अगस्त 2026 या उससे पहले अपने आवेदन संबंधित जोनल कार्यालय में जमा कर दें। इससे पंजीकरण प्रक्रिया समय पर पूरी हो सकेगी। कानून के अनुसार, 11 मार्च 2026 से 180 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण संख्या जारी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से मेफेड्रोन जैसे खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध उत्पादन और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
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