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13.85 लाख की धोखाधड़ी मामले में पूर्व पोस्टल असिस्टेंट को 5 साल की सजा
jantaserishta.com
28 Dec 2025 10:25 AM IST

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जानें पूरा मामला.
भोपाल: भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने डाक विभाग में गंभीर वित्तीय अनियमितता से जुड़े एक मामले में पूर्व पोस्टल असिस्टेंट को दोषी ठहराया है। 13.85 लाख की धोखाधड़ी मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
भोपाल की सीबीआई कोर्ट ने शनिवार को ग्वालियर के लश्कर हेड पोस्ट ऑफिस के तत्कालीन पोस्टल असिस्टेंट रजनीश तिवारी को दोषी करार देते हुए उसे 5 वर्ष की सश्रम कैद और 14 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
सीबीआई की ओर से रविवार को जारी प्रेस नोट में बताया गया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यह मामला 20 अप्रैल 2022 को ग्वालियर के वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2020 में लश्कर हेड पोस्ट ऑफिस, ग्वालियर में पदस्थ रहते हुए आरोपी राजनिश तिवारी ने डाकघर के साथ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात किया।
सीबीआई की जांच में सामने आया कि आरोपी ने पोस्ट ऑफिस के फिनैकल इंटरनेट मॉड्यूल में तकनीकी हेरफेर करते हुए विभिन्न ग्राहकों के 17 आवर्ती जमा (आरडी) खातों के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की। इसके बाद इन खातों से करीब 13,85,496 रुपए की राशि अवैध रूप से ट्रांसफर कर दी गई।
सीबीआई के अनुसार, आरोपी ने यह रकम तीन नियमित/बचत खातों में स्थानांतरित की, जिन्हें नियमों को दरकिनार कर खोला गया था। इनमें से दो बचत खाते आरोपी के स्वयं के या संयुक्त नाम पर थे। इसके बाद आरोपी ने लश्कर हेड पोस्ट ऑफिस से चोरी किए गए एटीएम कार्ड का उपयोग कर इन खातों से धनराशि निकाल ली। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने पर्याप्त दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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