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Delhi दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के भोपाल आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दुबई (यूएई) में स्थित नौ आलीशान विदेशी अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है, जिनकी कुल कीमत ₹51.70 करोड़ है। 17 नवंबर 2025 को की गई इस कुर्की में अपार्टमेंट और व्यावसायिक स्थान शामिल हैं। यह कुर्की मेसर्स एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एओपीएल) और उसके मुख्य निदेशक/महत्वपूर्ण लाभार्थी स्वामी, श्रीकांत भासी और संबंधित व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1266.63 करोड़ रुपए का गलत नुकसान पहुंचाने वाली बैंक धोखाधड़ी के संबंध में की गई है।
कुर्क की गई संपत्तियां सेंचुरियन रेजिडेंस, दुबई सिलिकॉन ओएसिस, लीवा हाइट्स, बिजनेस बे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रेजिडेंस जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर स्थित हैं। ईडी की जांच में पाया गया कि ये विदेशी संपत्तियां एसबीआई को हुए भारी नुकसान से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) से अर्जित की गई थीं। ईडी की जांच से पता चला कि एओपीएल पर रणनीतिक नियंत्रण रखने वाले श्रीकांत भासी ने ये संपत्तियां अर्जित कीं और बाद में, पीओसी को छिपाने के इरादे से, 2022-2023 में उपहार विलेखों के माध्यम से बिना किसी प्रतिफल के जानबूझकर अपनी बेटी को उपहार में दे दीं। ये संपत्तियां अवैध व्यापारिक लेनदेन, बैंक निधियों के हेराफेरी, जालसाजी और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से अर्जित धन से खरीदी गई थीं।
जांच में खुलासा हुआ कि अप्रैल-मई 2018 के बीच एसबीआई को 1266.63 करोड़ रुपए के 12 विदेशी साख पत्र (एफएलसी) हस्तांतरित किए गए थे, क्योंकि एओपीएल अनिवार्य मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा। इसके कारण बैंक को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को भारी नुकसान हुआ। ईडी ने एक व्यापक नेटवर्क का भी पता लगाया है जिसका उपयोग भारत और विदेशों में धन के हेरफेर और संपत्ति अधिग्रहण के लिए किया गया था। ईडी के अधिकारियों के अनुसार जल्द ही इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है। मामले में आगे की जांच जारी है।
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