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पंजाब परिवहन विभाग ने फर्जी तरीके से पंजीकृत 5,706 बीएस (भारत स्टेज)-4 वाहनों को काली सूची में डाल दिया है। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 31 मार्च, 2020 के बाद बीएस-IV वाहनों के पंजीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
लेकिन इन वाहनों को फर्जी तरीके से पंजीकृत किया गया था, जिनमें से परिवहन विभाग ने अब तक 5,706 वाहनों की पहचान की है, उन्होंने यहां एक बयान में कहा।
मंत्री ने कहा कि जांच से पता चला है कि वाहन मालिकों, कुछ कंपनी डीलरों और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों के कुछ अधिकारियों ने वाहनों के पंजीकरण के लिए इंजन और चेसिस नंबरों के साथ छेड़छाड़ की।
इसके अलावा, कई वाहन डीलरों ने राज्य परिवहन आयुक्त (एसटीसी) के कार्यालय में खुद को पंजीकृत किए बिना अपनी डीलरशिप जारी रखी, उन्होंने आगे कहा।
मंत्री ने बताया, 'विभाग ने फर्जी तरीके से पंजीकृत बीएस-4 व अन्य वाहनों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।'उन्होंने कहा कि अब तक 5,706 वाहनों की पहचान की जा चुकी है और अन्य वाहनों की पहचान के लिए जांच की जा रही है।उन्होंने कहा कि चूक करने वाले कर्मचारियों और इसमें शामिल व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने उन वाहन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, जिनके टैक्स बकाया थे और जिनके दस्तावेज अधूरे थे.
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