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55 साल के बुजुर्ग को मिली 170 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया अनोखा फैसला
Shantanu Roy
30 Jun 2023 2:46 PM GMT
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जानिए क्या है पूरा मामला
सागर। किसी आरोपी का दोष साबित होने के बाद अदालत फैसला सुनाती है और उसे सजा देती है. दोषी के दोष मुताबिक उसकी सजा भी तय होती है. ये सब बातें हम सालों से सुनते आ रहे हैं. कोर्ट द्वारा किसी दोषी को सजा देना आम बात है लेकिन मध्य प्रदेश की एक अदालत एक दोषी को सजा सुनाने को लेकर सुर्खियों में है. इस चर्चा का करन ये है कि कोर्ट ने एक व्यक्ति को 5-10 नहीं बल्कि 170 साल की सजा सुनाई है. जी हां MP की एक अदालत में एक व्यक्ति को ठगी के अलग-अलग मामलों में दोषी करार देते हुए 170 साल की सजा के साथ साथ 3,40,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है. इस 55 वर्षीय दोषी ठग के खिलाफ ठगी के 34 मामले दर्ज थे. कोर्ट ने नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत नामक शख्स को ये सजा सुनाई है. सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोषी को ठगी के हर मामले में पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. इस तरह से 34 मामलों में दोषी पाए जाने के बाद इस शख्स को 170 साल जेल में बिताने की सजा सुनाई गई है.
सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज अब्दुल्लाह अहमद द्वारा नासिर मोहम्मद को धारा-420 के तहत दोषी करार देते हुए ये फैसला सुनाया गया है. इसके अलावा ठगी के हर मामले में दोषी को 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इस हिसाब से उसे जुर्माना के रूप में 3,40,000 रुपये जमा कराने होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नासिर मोहम्मद ने कुल 72 लाख रुपयों की ठगी की थी. उसने भैंसा गांव के लगभग 3 दर्जन लोगों को लाखों की चपत लगाई थी. नासिर ने सागर के भैसा पहाड़ी गांव में एक मकान किराए पर लिया था. उसने ग्रामीणों को बताया था कि वह एक कपड़ा फैक्ट्री का मालिक है. उसने ग्रामीणों को ये कह कर फंसाया कि उसकी वियतनाम, दुबई, कंबोडिया में कपड़े की फैक्ट्रियां हैं. उसने सबसे कहा कि वह इस गांव में भी कपड़े की फैक्ट्री खोलना चाहता है. जो भी अन्य लोग दुकान खोलना चाहते हैं, वह पैसे दें तो अच्छा मुनाफा होगा. इसी झांसे में आकर लोगों ने पैसे दे दिए थे. बाद में पैसे वापस मांगने पर किसी को पैसे नहीं मिले.
2019 में आरोपी के खिलाफ पहली शिकायत दर्ज कराई गई थी. लेकिन, वह परिवार सहित घर से फरार हो गया था. बाद में पुलिस को पता चला कि वह कर्नाटक भाग गया है. इसके बाद उसे पुलिस ने 19 दिसंबर, 2020 को कर्नाटक के कुलबर्गा से अरेस्ट किया था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गारमेंट्स फैक्टरी शुरू करने के नाम पर नासिर ने उनसे लाखों रुपये ले लिए थे. अब नासिर को हर मामले में 5 साल की सजा होगी. उसकी एक सजा पूरी होते ही दूसरी सजा शुरू हो जाएगी. इस तरह से उसे 170 साल जेल में बिताने होंगे. नासिर गुजरात के तापी का रहने वाला बताया जा रहा है. वहीं, कानून के जानकारों का कहना है कि नासिर के पास अभी ऑप्शन है. इस मामले में वह फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जा सकता है. कोर्ट ने जिस शख्स के खिलाफ ये सजा सुनाई है. उसका नाम नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत है. सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ठगी के हर मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. चूंकि, उसने ठगी की 34 घटनाओं को अंजाम दिया था. इस वजह से वह जेल में 170 साल बिताएगा. सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह फैसला जज अब्दुल्लाह अहमद ने सुनाया है.
कोर्ट ने नासिर मोहम्मद को धारा-420 के तहत दोषी करार दिया है. इसके अलावा ठगी के हर मामले में 10,000 रुपए का अर्थडंड भी लगाया है. इस हिसाब से उसे बतौर जुर्माना राशि 3,40,000 रुपए जमा कराना होगा. दरअसल, नासिर मोहम्मद ने कुल 72 लाख रुपयों की ठगी की थी. उसने भैंसा गांव के लगभग 3 दर्जन लोगों को लाखों का चूना लगाया था. आरोपी के खिलाफ साल 2019 में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. लेकिन, वह परिवार सहित घर से फरार हो गया था. बाद में पुलिस को पता चला कि वह कर्नाटक भाग गया है. इसके बाद उसे पुलिस ने 19 दिसंबर, 2020 को कर्नाटक के कुलबर्गा से अरेस्ट किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था गारमेंट्स फैक्टरी शुरू करने के नाम पर नासिर ने उनसे लाखों रुपये ले लिए थे. वहीं, इस मामले में बताया जा रहा है कि जैसे ही नासिर की सजा पूरी होगी, इसके ठीक बाद दूसरी सजा शुरू हो जाएगी. इस तरह से उसे 170 साल जेल में बिताने होंगे. नासिर गुजरात के तापी का रहने वाला बताया जा रहा है. वहीं, कानून के जानकारों का कहना है कि नासिर के पास अभी ऑप्शन है. इस मामले में वह फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जा सकता है.
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Shantanu Roy
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