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शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल, दिल्ली सरकार ने लगाई नई पाबंदियां

Kunti Dhruw
10 April 2021 6:13 PM GMT
शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल,  दिल्ली सरकार ने लगाई नई पाबंदियां
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शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे शामिल, दिल्ली सरकार ने लगाई नई पाबंदियां

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में पाबंदियों की लंबी फेहरिस्त जारी कर दी है जो 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी. दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे जबकि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होने की अनुमति होगी.नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी आरटी-पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. साथ ही जो लोग महाराष्ट्र से बिना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे. उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा. हालांकि संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी.

कोरोना के बढ़ते मामले पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई नई पाबंदिया लगा दी हैं. नए आदेश के बाद अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे जबकि शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
राजनीतिक-सामाजिक आयोजनों पर रोक
अब दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी,सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है. साथ ही सभी स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए (केवल वही स्विमिंग पूल खुले रहेंगे जहां पर खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं. स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे.
रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी की 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे. मेट्रो में भी एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50 फीसदी ही लोग यात्रा कर सकेंगे. बसों में भी एक समय मे 50% क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकेंगे. सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे.
स्वास्थ्य विभाग और पुलिस पर पाबंदी नहीं
सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा.दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर, ऑटोनोमस बॉडी, पीएसयू, कॉरपोरेशन और लोकल बॉडी में ग्रेड -1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100% क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा.हालांकि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे.प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशन को सलाह दी गई है कि वह अलग-अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं जिससे सारा स्टाफ एक समय पर ऑफिस में इक्कठा ना हो. वर्क फ्रॉम होम जितना हो सके उतना किया जाए. इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले यात्रियों के लिए नियम में बदलाव किया गया है. हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए 72 घंटे तक पुरानी निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी. जो लोग महाराष्ट्र से बिना निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा.


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