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स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 400 पन्नों की चार्जशीट, दो आरोपियों पर POCSO के तहत केस

SHIDDHANT
29 Sept 2026 9:35 PM IST
स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 400 पन्नों की चार्जशीट, दो आरोपियों पर POCSO के तहत केस
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तीस हजारी कोर्ट
Delhi दिल्ली। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक चलने वाली स्लीपर बस में 17 वर्षीय नाबालिग से कथित गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस ने 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपपत्र अदालत में पेश किया है। यह चार्जशीट तीस हजारी कोर्ट में दाखिल की गई है। पुलिस ने मामले में 50 अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। केस कश्मीरी गेट मेट्रो थाना में दर्ज किया गया था और जांच के दौरान बस, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों को केस का हिस्सा बनाया गया।
घटना 4 अगस्त की बताई गई है। पीड़िता बस में सवार होकर नोएडा की ओर गई थी और ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर उतरी। आरोप है कि इसके बाद बस के कंडक्टर ने उसके साथ अश्लील हरकत की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के अनुसार, बस में मौजूद संदीप और कुलदीप नाम के दो आरोपियों ने नाबालिग के साथ कथित रूप से गैंगरेप किया। बस परी चौक से सेक्टर-63 होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ी और करीब 47 किलोमीटर का सफर तय कर कश्मीरी गेट पहुंची।
आरोप है कि पीड़िता को कश्मीरी गेट के पास बस से उतार दिया गया। इसके बाद आरोपी बस को तिमारपुर की पार्किंग में खड़ा कर वहां से चले गए। पीड़िता ने इसके बाद कश्मीरी गेट थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, उसने आरोपियों की पहचान भी की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उस बस की पहचान की, जिसमें कथित वारदात हुई थी। इसके अलावा बस के रूट, आरोपियों की मौजूदगी और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की गई।
अब पुलिस ने मामले में विस्तृत चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। आरोपपत्र में गवाहों के बयान और जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य शामिल किए गए हैं। आगे मामले की सुनवाई अदालत में होगी और आरोपों पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत फैसला किया जाएगा।
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