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डिंगरहेडी केस में 4 लोगों को मिली फांसी की सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Shantanu Roy
4 May 2024 11:27 AM GMT
डिंगरहेडी केस में 4 लोगों को मिली फांसी की सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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चारों को एक साथ मिलेगी फांसी
हरियाणा। हरियाणा के बहुचर्चित डिंगरहेडी गैंग रेप और डबल मर्डर केस में करीब साढ़े 7 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। इस मामले में हरियाणा की सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा का ऐलान किया है। चारों दोषियों विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को कोर्ट ने 10 अप्रैल को दोषी करार दिया था, जबकि 6 आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया था। इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे, तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को CBI कोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। बचाव पक्ष के वकील एसपीएस परमार और अभिषेक राणा ने यह जानकारी दी है।

इस केस में आईपीसी की धारा 376D, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है। तावडू क्षेत्र के गांव डींगरहेड़ी में वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात "कुल्हाड़ी गैंग" के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिक सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। कथित तौर पर "कुल्हाड़ी गैंग" के आरोपियों ने दो युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपती की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर खून से लथपथ वहीं छोड़कर भाग गए थे। वर्ष 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात सामूहिक रेप सहित दंपती की हत्या हुई थी। सीबीआई द्वारा इस मामले में गहनता से जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था, लेकिन एक आरोपी ने बाद में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।
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