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20 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में 4 को कठोर सजा

26 Jan 2024 5:36 AM GMT
20 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में 4 को कठोर सजा
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मुंबई: विशेष सीबीआई अदालत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दर्ज 20 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों को तीन साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।जबकि मेसर्स श्री गजानन इंडस्ट्रीज के पूर्व मालिक दिनेश मारुति कडाकणे को ₹5 लाख के जुर्माने के साथ तीन साल की सजा सुनाई गई …

मुंबई: विशेष सीबीआई अदालत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दर्ज 20 साल पुराने बैंक धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों को तीन साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।जबकि मेसर्स श्री गजानन इंडस्ट्रीज के पूर्व मालिक दिनेश मारुति कडाकणे को ₹5 लाख के जुर्माने के साथ तीन साल की सजा सुनाई गई है, गारंटर अप्पा ताडोबा फड़के को ₹1 लाख के जुर्माने के साथ एक साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

यह मामला 25 मार्च 2009 को दर्ज किया गया था, जिसमें बैंक ने आरोप लगाया था कि कडाकणे और फड़के ने एक बैंक अधिकारी और चार अन्य लोगों के साथ मिलकर 2002-23 में झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण सुविधाओं का लाभ उठाते हुए बैंक को धोखा दिया था। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए धन का दुरुपयोग किया और बैंक को लगभग ₹4.4 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। सात आरोपियों के खिलाफ दिसंबर 2020 में आरोप पत्र दायर किया गया था. सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की मौत हो गई. दो अन्य को दोषी नहीं पाया गया.

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